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चाकू लहराकर डर फैलाने की कोशिश, तारबाहर पुलिस ने दिया कानून का जवाब”

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बिलासपुर छत्तीसगढ़


By ACGN 7647981711


बिलासपुर, 11 दिसंबर 2024 // “कानून के साए में डराना मुश्किल है, क्योंकि हर जुर्म का हिसाब तारबाहर पुलिस का फर्ज है।” इसी जज्बे के साथ तारबाहर पुलिस ने एक सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कानून का शिकंजा कसा।

मामला 7 दिसंबर 2024 का है, जब व्यापार विहार स्थित चखना दुकान के सामने एक व्यक्ति धारदार हथियार लहराते हुए राहगीरों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा था। इस घटना की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्री अक्षय कुमार साबद्रा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची।

टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय चौहान (उम्र 23 वर्ष), निवासी संजय नगर तालापारा, सिविल लाइन बिलासपुर, को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक धारदार चाकू बरामद किया गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बिलासपुर पुलिस की सतर्कता और कार्रवाई से कोई भी असामाजिक तत्व कानून से बच नहीं सकता। जनता ने पुलिस की इस तत्परता और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की है।

 

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