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विशाल उर्फ पांडे खटिक को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा

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बिलासपुर छत्तीसगढ़


By Pradeep Mishra 7647981711


बिलासपुर 7 दिसंबर 2024: थाना सिटी कोतवाली में मादक पदार्थ गांजा और प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के आरोपी विशाल उर्फ पांडे खटिक को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय, बिलासपुर द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

घटना 26 नवंबर 2023 की है, जब थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी विशाल उर्फ पांडे खटिक, जो टिकरापारा स्थित खटिक मोहल्ले का निवासी है, अपने पास अवैध मादक पदार्थ गांजा और नशीला कफ सिरप बेचने के लिए रखे हुए है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तत्परता से कार्रवाई की और आरोपी के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम गांजा और 21 बोतलें (कुल 2100 एम.एल.) प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। साथ ही, आरोपी से 850 रुपये की बिक्री रकम भी जप्त की गई।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में अप.क्र. 546/2023, धारा 20-बी, 21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। हालांकि, स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया, लेकिन पुलिस कर्मचारियों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया।

मा. न्यायालय ने आरोपी को धारा 21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड, जबकि धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस सफलता के पीछे विवेचना अधिकारी उनि बसंत साहू और अन्य हमराह स्टाफ का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने मामले को सही तरीके से आगे बढ़ाया और न्याय दिलवाया।

 

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