स्कूल-कॉलेज के पास सिगरेट का धुआं अब नहीं उड़ने पाएगा, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान चला
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कोरबा छत्तीसगढ़
By Pradeep Mishra 7647981711
कोरबा। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कोरबा पुलिस ने कोटपा अधिनियम के तहत स्कूल-कॉलेज के आसपास सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सिविल लाइन थाना रामपुर क्षेत्र में पुलिस ने सरस्वती शिशु मंदिर, आईटीआई कॉलेज, साडा कन्या स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों के पास चाय-पान की दुकानों पर जांच कर सात दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्यवाही के दौरान बुधवारी क्षेत्र में माधव प्रसाद केसरवानी और हरीश कुमार साहू, रामपुर यातायात थाना के पास विजय भगत और रोहित भगत, तथा सिंगापुर रामको के पास पिंकी साहू, दिनेश कुमार चंद्र और शुभम साहू को कोटपा अधिनियम की धाराओं के तहत दंडित किया गया।
पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे बच्चों को सिगरेट और तंबाकू बेचने से बचें और नियमों का पालन करें। यह कदम न केवल शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाएगा बल्कि बच्चों को तंबाकू के खतरे से दूर रखने में भी सहायक होगा।
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