नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाना पड़ा महंगा, दो ड्रोन जप्त, संचालकों पर कार्रवाई
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बिलासपुर छत्तीसगढ़
By Pradeep Mishra 7647981711
बिलासपुर। अरपा रिवर व्यू कार्यक्रम के दौरान नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो ड्रोन जप्त कर लिए और उनके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह घटना उस समय हुई जब कार्यक्रम स्थल के आसपास बिना अनुमति के ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे थे।
पुलिस ने बताया कि नो फ्लाइंग जोन की घोषणा के बावजूद ड्रोन उड़ाने की शिकायतें मिली थीं। जांच के दौरान दो ड्रोन ऑपरेट करते हुए पकड़े गए। सिविल लाइन थाने में प्रबंधित धाराओं के तहत दोनों संचालकों पर कार्रवाई की गई। जप्त ड्रोन संचालकों की पहचान ताहा भारमल और अदनान सैफी के रूप में हुई है।
संचालकों की जानकारी
1. ताहा भारमल: पिता तुराब भारमल, उम्र 23 साल, निवासी तेलीपारा काली मंदिर के पास।
2. अदनान सैफी: पिता बुरहानुद्दीन, उम्र 23 साल, निवासी फजलबाड़ा गांधी चौक के पास, थाना कोतवाली।
दोनों ड्रोन संचालक बिना अनुमति के नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे, जिससे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन को कब्जे में लिया और संचालकों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस की चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नो फ्लाइंग जोन में किसी भी प्रकार के ड्रोन का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर प्रशासन ने आम जनता और आयोजकों से भी अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि से बचें।
यह कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए यह कदम जरूरी था, ताकि कार्यक्रम स्थल और आसपास का माहौल सुरक्षित रह सके।
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