हिट एंड रन कानून पर देशव्यापी हड़ताल के बाद सरकार और ट्रांसपोर्टरों के हुई बीच सुलह, सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई हड़ताल, फिलहाल लागू नहीं होगा कानून
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नई दिल्ली,
प्रदीप मिश्रा 7647981711
पिछले दो दिनों से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है. नए हिट एंड रन कानून के प्रावधानों को लेकर देशभर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं.
क्या है नया हिंट एंड रन कानून जिसका हो रहा है विरोध
केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी. इसके अलावा जुर्माने का भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. हालांकि इस कानून के तहत भी दो साल की सजा का प्रावधान था.
हिट-एंड-रन कानून के विरोध में हो रहे हड़ताल को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक सफल
हिट-एंड-रन कानून के विरोध में हो रहे हड़ताल को लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई. बैठक में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, जिसके बाद हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल हुई है.आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है.
ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है. सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी. इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है. ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं.
वहीं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, ”आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं. हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने कानून को फिलहाल रोक दिया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक होने तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा.”
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