पटाखा दुकानदारों को सख्त हिदायत, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
दीपावली से पहले पुलिस की व्यापारियों के साथ बैठक, लाइसेंस की शर्तों और अग्नि सुरक्षा पर विशेष जोर; होमगार्ड अग्निशमन दल ने दिया व्यावहारिक प्रशिक्षण।
कोरबा ACGN:- दीपावली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोरबा पुलिस ने पटाखा व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा मानकों और लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसीबी प्रभारी विरासत कुजूर, नगर निगम की ओर से सुमित गुप्ता तथा होमगार्ड अग्निशमन दल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य
बैठक में व्यापारियों को अपनी दुकानों में वैध लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करने और लाइसेंस में निर्धारित स्थान एवं मात्रा के अनुसार ही पटाखों का भंडारण और विक्रय करने को कहा गया। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद बिक्री, निर्धारित मात्रा से अधिक भंडारण और दुकान का अन्य प्रयोजनों में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
प्रत्येक दुकान में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, खुली आग और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक रहेगी। साथ ही सुरक्षित विद्युत वायरिंग, दुकानों के बीच निर्धारित दूरी और अग्निशमन वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह बनाए रखना अनिवार्य बताया गया।

अग्निशमन यंत्र चलाने का दिया प्रशिक्षण
बैठक में होमगार्ड अग्निशमन दल ने पटाखा व्यापारियों को अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। डेमो के माध्यम से आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव और आग पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया समझाई गई। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी रखने के निर्देश दिए गए।

प्रतिबंधित पटाखों और अनधिकृत भंडारण पर रोक
पुलिस ने केवल वैध एवं अधिकृत पटाखों की बिक्री करने, प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण नहीं करने और पटाखों के साथ ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने की हिदायत दी। दुकानों के सामने भीड़ और वाहनों को जमा नहीं होने देने तथा आपातकालीन निकास मार्ग खुला रखने को कहा गया। नाबालिगों को पटाखे बेचने सहित सभी लागू कानूनी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों, लाइसेंस की शर्तों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि, आगजनी या आपात स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस एवं अग्निशमन विभाग को देने और निरीक्षण के दौरान सहयोग करने की अपील की गई।
प्रदीप मिश्रा
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