नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म दोनों आरोपियों को अपराध कायमी के 10 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार
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By Pradeep Mishra7647981711
महासमुंद छत्तीसगढ़
*धारा 363 366 376 भादवी एवं पाक्सो एक्ट की धारा -6 के 02 आरोपी कायमी पश्चात 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार
🔥 *थाना बसना जिला महासमुंद पुलिस की कार्यवाही*
महासमुंद पुलिस द्वारा एक नाबालिक को हराकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को अपराध कारणों से 10 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) द्वारा महिला संबंधी अपराधों में गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपियो को गिरफ्तार करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है जिसके कारण जिला महासमुंद पुलिस महिलाओं पर घटित अपराध पर बेहद संवेदनशील है इसी क्रम में नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी ना भाई लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है जिस पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 394/23 एवं अपराध क्रमांक 395/23 धारा 363 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव गिरिपुंजे द्वारा टीम गठित कर शीघ्र नाबालिक लड़कीयों को दस्तयाब करने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके निर्देशन में एवं एसडीओपी बसना श्री अभिषेक केसरी के कुशल मार्गदर्शन में थाना बसना से टीम गठित कर अपराध कायमी के 10 घंटे के भीतर *आरोपी बंसीधर ताण्डी पिता राजकुमार ताण्डी उम्र 22 वर्ष निवासी सलडीह* एवं *आरोपी हितेश दास पिता जीतू दास उम्र 23 वर्ष निवासी छिंद थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़* के कब्जे से नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध धारा 363 366 376 भादवी एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
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