बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचने पर महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख का जुर्माना
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
CGRERA ने स्वप्रेरणा से दर्ज किया मामला, परियोजना का RERA पंजीयन कराने के निर्देश; बिना पंजीयन विज्ञापन, बुकिंग और बिक्री पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी
रायपुर ACGN:- बिना RERA पंजीयन प्लॉट का विक्रय किए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण के अनुसार महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित की जा रही थी और इसके अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। प्राधिकरण के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि संबंधित परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था।
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत पंजीयन योग्य परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना उसके भूखंड या इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा विक्रय के लिए प्रस्ताव करना प्रतिबंधित है।
CGRERA ने स्वप्रेरणा से लिया संज्ञान
परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों के विक्रय की जानकारी सामने आने के बाद CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा यानी Suo Motu संज्ञान लिया और महागणपति डेव्हलपर्स के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने मामले को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन माना।
इसके आधार पर महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर
प्राधिकरण ने परियोजना का RERA पंजीयन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना का विकास और भूखंडों का विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इसका उद्देश्य परियोजना से जुड़े आबंटितियों यानी खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
RERA के तहत पंजीयन योग्य परियोजनाओं में पंजीयन के बिना भूखंड या इकाइयों का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग अथवा विक्रय करना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है।
बिना पंजीयन बिक्री पर आगे भी होगी कार्रवाई
CGRERA ने स्पष्ट किया है कि पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं के प्रमोटरों को परियोजना का आवश्यक पंजीयन कराना होगा। बिना पंजीयन के भूखंडों अथवा इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय किए जाने पर प्राधिकरण स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है।
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध अर्थदंड सहित RERA अधिनियम के तहत अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
यह कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश मानी जा रही है जो RERA के दायरे में आने वाली परियोजनाओं में बिना आवश्यक पंजीयन के प्लॉट या अन्य संपत्ति बेचने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। प्राधिकरण ने साफ किया है कि पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।
प्रदीप मिश्रा
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