चोरी का राज खोलना पड़ा भारी! युवक को घेरकर जानलेवा हमला, तीन गिरफ्तार, नाबालिग भी कार्रवाई की जद में
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
दुकान मालिक को चोरी की जानकारी देने से नाराज थे आरोपी, तालाब के पास घेरकर गला दबाया और सिर पर कड़े से किया वार
कोरबा। बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना की जानकारी दुकान मालिक को देना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि चोरी की जानकारी देने से नाराज चार लोगों ने युवक को रास्ते में घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए जान से मारने की कोशिश की। हमले के दौरान युवक का गला दबाया गया और एक विधि से संघर्षरत बालक द्वारा हाथ में पहने कड़े से उसके सिर पर लगातार वार किए गए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए बांकीमोंगरा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
चोरी का सामान ले जाते देखा, दुकान मालिक को दी जानकारी
पुलिस के अनुसार प्रार्थी अजय सिदार, उम्र 23 वर्ष, निवासी चाकाबुड़ा छिछमेपारा, थाना बांकीमोंगरा ने 10 सितंबर 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि 9 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे उसने सल्हियापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को कथित रूप से चोरी का सामान ले जाते देखा था।
अजय ने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दे दी। पुलिस के अनुसार इसी बात को लेकर आरोपियों में उसके प्रति रंजिश पैदा हो गई।
। रात में तालाब के पास घेरकर हमला
रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन रात करीब 9 बजे अजय तालाब के पास था। इसी दौरान कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा, विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू, राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू तथा एक विधि से संघर्षरत बालक ने उसे घेर लिया।
आरोप है कि दुकान मालिक को चोरी की जानकारी देने की बात को लेकर आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज की और हाथ-मुक्के तथा लात से मारपीट शुरू कर दी। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब आरोपियों ने कथित रूप से युवक का गला दबा दिया।
इसी दौरान विधि से संघर्षरत बालक द्वारा हाथ में पहने कड़े से युवक के सिर पर वार किए जाने की बात सामने आई है। हमले में अजय के सिर में गंभीर चोट आई और वह घायल हो गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
घटना की रिपोर्ट के आधार पर बांकीमोंगरा थाने में अपराध क्रमांक 176/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 351(3), 3(5) एवं 109(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई।

तीन आरोपी जेल भेजे गए, नाबालिग पर भी कार्रवाई
मामले में कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा, पिता राजेंद्र सिंह अगरिया, उम्र 19 वर्ष, विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू, पिता समार सिंह, उम्र 20 वर्ष तथा राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू, पिता समर्थ सिंह अगरिया, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।
इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
चोरी की जानकारी देना अपराध नहीं, लेकिन उसके बाद हुआ हमला गंभीर सवाल
इस घटना ने गांव में अपराधियों के हौसले और कानून के प्रति भय को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यदि किसी नागरिक को चोरी जैसी घटना की जानकारी मिलती है और वह इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति या पुलिस को देता है, तो उसके बाद उसे धमकाना या हिंसक तरीके से चुप कराने का प्रयास कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
अब पुलिस की कार्रवाई के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चोरी की मूल घटना में भी क्या कोई कार्रवाई होती है और युवक पर हमले के पीछे पूरी परिस्थितियों का खुलासा विवेचना में किस तरह सामने आता है।
प्रदीप मिश्रा
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